सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक
एटीएम कार्ड होल्डर को एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर और एक्सीडेंटल डेथ कवर देते
हैं। यह कवर 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का होता
है।
इस सुविधा का लाभ प्रत्येक कार्ड
होल्डर को इश्यू करने वाले बैंक की ओर से मिलता है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कार्ड होल्डर का बैंक अकाउंट ऑपरेशनल
होना चाहिए। अगर,
अकाउंट निष्क्रिय है तो इन्श्योरेंस
का लाभ कार्ड होल्डर को नहीं मिलेगा।
ATM कार्ड होल्डर द्वारा insurance कवर क्लेम करने का प्रोसेस
एक्सिडेंट होने के तत्काल बाद पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी।
पुलिस रिपोर्ट में
एक्सिडेंट से जुड़े सभी तथ्यों का जिक्र होना चाहिए।
हॉस्पिटलाइजेशन केस
में अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होगी।
अगर, एक्सीडेंटल डेथ का केस है तो पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, पुलिस पंचनामा, अस्पताल द्वारा मिला मृत्यु प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस जमे करने होंगे |
अगर, एक्सीडेंटल डेथ का केस है तो पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, पुलिस पंचनामा, अस्पताल द्वारा मिला मृत्यु प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस जमे करने होंगे |
बैंक को बताना होता है कि कार्ड होल्डर ने 90 दिनों के अंदर अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है।